अगर आप देहरादून में रहते हैं और आपने अभी तक प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो ये खबर आपके लिए है।
राजधानी में अब म्यूटेशन की प्रक्रिया को और बेहतर बना दिया गया है। अब आप ई-म्यूटेशन के जरिए अपनी प्रॉपर्टी की दाखिल खारिज करा सकते हैं।
कैसे करे आवेदन?
ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए आपको नगर निगम की ऑफिशियल वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com पर जाना होगा। इसके बाद pay online tax पर क्लिक करें। यहां आपको संपत्ति कर जमा करने, दाखिल खारिज का आवेदन करने और स्वकर निर्धारण और भवन कर से संबंधित शिकायत दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी। संपत्ति के दाखिल खारिज का फॉर्म भी ऑनलाइन भरना पड़ेगा। सारे कागजात ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप दाखिल खारिज शुल्क 150 रुपये ऑनलाइन या फिर नगर निगम के काउंटर नंबर चार पर भी जमा किया जा सकता है। दाखिल खारिज के हर स्टेप की जानकारी sms के जरिए मिल जाएगी। इसके बाद दाखिल खारिज के नोटिस और अंतिम प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। दाखिल खारिज के अलावा भवन कर का बिल भी ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है।
वेबसाइट पर जाकर आप नगर निगम के कामों से जुड़ी सभी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से जनता को बड़ा फायदा होगा। उन्हें घर बैठे म्यूटेशन की सुविधा मिलेगी, साथ ही बिचौलियों का काम भी खत्म हो जाएगा।