उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के सचिव महिम वर्मा और प्रवक्ता संजय गुसाईं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के सचिव और प्रवक्ता की गिरफ्तारी पर लगी रोक, जानें क्या है पूरा मामला

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के सचिव महिम वर्मा और प्रवक्ता संजय गुसाईं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

मामले को सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। बोर्ड के सचिव महिम वर्मा और प्रवक्ता संजय गुसाईं की ओर से याचिका दायर कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया कि उन पर लगाये गए आरोप गलत हैं और उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

अदालत ने उच्चतम न्यायलय के अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के आदेश का हवाला देते हुए दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सरकार से दो हफ्ते में जवाब पेश करने को कहा है। मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

मामले के अनुसार वीरेंद्र सेठी की ओर से बसन्त विहार थाने में याचिकाकर्ता महिम वर्मा, संजय गुसाईं, मनीष झा, नवनीत मिश्रा, पीयूष रघुवंश, सत्यम शर्मा तथा पारुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि उनका पुत्र आर्य सेठी विजय हजारे क्रिकेट मैच में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का सदस्य रहा है। 11 दिसम्बर 2021 को प्रशिक्षण के दौरान मनीष झा की ओर से उनके बेटे के साथ मारपीट और गालीगलौज की गई। उनके द्वारा इस मामले की शिकायत सचिव वर्मा से की गई तो उन्होंने कोई कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। दर्ज अभियोग में आर्थिक आरोप भी लगाया गया है।

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